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750 ग्राम अवैध अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार।

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पुलिस थाना पारसोली द्वारा मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही ।

अवैध अफीम परिवहन में प्रयुक्त वाहन पिकअप जब्त।

।बेगूं /चित्तौड़गढ़। , पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव एवं जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ मनीष त्रिपाठी द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण में अवैध रुप से मादक पदार्थों का परिवहन करने वाले तस्करो पर प्रभावी कार्यवाही के मध्यनजर एएसपी रावतभाटा भगवत सिंह एवं डीएसपी बेगूं सुश्री अंजलि सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी पारसोली शिवराज राव के नेतृत्व में एएसआई भवानीसिंह , रामदयाल , हैड कानि चांदमल , कानि शीशराम, मुकेश, जितेन्द्र, सोनाराम की टीम का गठन किया गया।

गठित टीम द्वारा रात्रि के समय अवैध मादक पदार्थों की धरपकड हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 कोटा-चितौडगढ लेन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पारसोली के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान बिछोर की तरफ से एक पिकअप आई जिसको रुकवाकर पिककअप चालक एवं उसके साथी से रात्री को कहां से आने तथा कहां जाने के बारे में पूछताछ की गई तो दोनो घबरा गए जिनका नाम पता पूछा गया तो पिकअप चालक ने अपना नाम नारणाराम पुत्र जोगाराम जाति जाट उम्र 38 साल निवासी बांड पुलिस थाना गुढामालानी जिला बाडमेर एवं उसके साथी ने अपना नाम बंशीलाल पुत्र शकालु जाति धाकड उम्र 45 साल निवासी फुसरिया पुलिस थाना सिंगोली जिला नीमच मध्यप्रदेश होना बताकर पिकअप में अफीम होना बताया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना करते हुए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानो अनुसार पिकअप चालक एवं उसके साथी की तथा दोनो की संयुक्त कब्जेशुदा पिकअप की तलाशी ली गई तो पिकअप के ग्लोव बॉक्स में एक प्लास्टिक की थैली में कुल 750 ग्राम अवैध अफीम पायी गई। पिकअप चालक नारणाराम एवं उसके साथी बंशीलाल के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अवैध अफीम, पिकअप को जप्त किया गया। प्रकरण का अनुसंधान एसआई देवेन्द्र कुमार थाना जावदा के जिम्मे किया गया है।

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